इकना के अनुसार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के हवाले से; वाराणसी कोर्ट ने ऐतिहासिक ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने का फैसला किया।
इस अखबार के मुताबिक, अदालत ने मस्जिद अधिकारियों को हिंदुओं को मस्जिद में पूजा करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
भारतीय अदालत ने इस मामले की सुनवाई सितंबर 2022 में शुरू की थी.
इस बीच, मस्जिद के अधिकारी इस मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भेजने की योजना बना रहे हैं।
इससे पहले, कुछ हिंदू चरमपंथी समूहों ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू मंदिर के एक हिस्से पर बनाई गई थी जिसे 17 वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था।
हिंदू चरमपंथियों का यह भी दावा है कि देश में कई अन्य मस्जिदें, गियानावापी मस्जिद की तरह, नष्ट किए गए मंदिरों के ऊपर बनाई गई थीं।
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